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जनसूचना अधिकारी उड़ा रहे सूचना का अधिकार अधिनियम की धज्जियां

शासन का कोई भय नहीं जन सूचना अधिकारी को

 जनसूचना अधिकारी उड़ा रहे सूचना का अधिकार अधिनियम की धज्जियां

 

लैलूंगा ब्रेकिंग शासन द्वारा आम जनता के हितों के लिए कई प्रकार का अभियान चलाया जा रहा है जिससे आम नागरिक का हित और उनको उनका अधिकार मिल सके । 

शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। जो चीजें पारदर्शिता में होनी चाहिए उसे कुछ भ्रष्ट कर्मचारी आम जनता की नजर से गोपनीय रख कर भ्रष्टाचार कर सकें।

जनसूचना अधिकारी को आवेदक धर्मेन्द्र कुमार महंत द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ग्राम पंचायत झगरपुर में दिनांक 21/09/2024 को मनरेगा से संबंधित जानकारी मांगी गयी थी जिसमें निर्धारित समय अवधि बीतने के बाद भी किसी प्रकार की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई,सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित समय अवधि में जानकारी न मिलने पर समस्त दस्तावेजों के साथ प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़ के पास प्रथम अपील प्रस्तुत किया गया लेकिन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की निर्धारित समय अवधि गुजरने के बाद भी आज तक किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई।

 उक्त मामले से एक बात तो स्पष्ट है कि जनसूचना अधिकारी को बिल्कुल भी शासन का और न ही शासन के नियमों का कोई डर है ऐसे में शासन को उक्त जन सूचना अधिकारी के ऊपर कोई ठोस कदम उठाना चाहिए।

आवेदक धर्मेन्द्र कुमार महंत को राज्य सूचना आयोग पर पूरा भरोसा है इस लापरवाह जनसूचना अधिकारी पर नियमतः उचित कार्यवाही करेगी

Vande Bharat Live Tv News

धर्मेन्द्र कुमार महंत रायगढ़ (छ.ग.)

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